Employee Pension Scheme 2023 Rules : 6 महीने से कम है जॉब टाइम तो EPS का क्या होगा? देखें EPFO नियम

Employee Pension Scheme Rules

Employee Pension Scheme 2023 Rules : कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशन फंड की लिमिट को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के सूत्रों की माने तो सरकार पेंशन की सीमा मूल वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है. मौजूदा नियमों के मुताबिक ईपीएस पेंशन में अधिकतम मूल वेतन 15,000 रुपये पर पेंशन बनती है। इसके साथ ही EPS पेंशन ( EPS Pension Fund ) में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। अगर इसे बदला जाता है तो यह सीमा बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है। लेकिन, ईपीएस पेंशन को लेकर नियम बिल्कुल अलग हैं।

 

Employee Pension Scheme 2023 Rules

Employee Pension Scheme 2023 Rules
क्या कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशन में जमा धन को निकाला जा सकता है? दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में आपका पैसा दो तरह की योजनाओं में जमा होता है। पहला प्रोविडेंट फंड (EPF) और दूसरा पेंशन फंड (EPS)। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% उसके वेतन से काटा जाता है और इतना ही अंशदान कंपनी द्वारा दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ में जमा हो जाता है। वहीं, कंपनी के शेयर दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। पहला 3.67% EPF में और बाकी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS Pension Fund ) में जमा होता है।

ईपीएफ के लिए क्या है नियम : Employees’ Provident Fund Organisation Rules

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमों के मुताबिक, बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा और घर खरीदने के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है। सदस्य 75 प्रतिशत राशि नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद ही निकाल सकता है। 2 महीने के बाद बची हुई कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में 25 फीसदी राशि भी निकाली जा सकती है। नौकरी छूटने या पहले बेरोजगार होने की स्थिति में दो महीने बाद ही पीएफ निकाल सकते थे।

क्या हैं Employee Pension Scheme के नियम

अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) की रकम निकालना चाहते हैं तो आप अपने खाते में जमा रकम कभी भी निकाल सकते हैं। चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन, EPS पेंशन ( EPS Pension Fund ) की रकम निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है. क्योंकि, इसके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के कई नियम हैं, जिन्हें आपको समझ लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि अलग-अलग स्थितियों में पेंशन राशि से क्या किया जा सकता है?

यदि आप 6 महीने से कम समय के लिए कार्यरत हैं, तो क्या आपको EPS Pension का पैसा मिलेगा

अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम यानी 180 दिन से कम की ड्यूटी है तो भी आप सिर्फ पीएफ की रकम ही निकाल सकेंगे. लेकिन, पेंशन में जमा राशि नहीं मिलेगी। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमों के मुताबिक 180 दिनों तक कम ड्यूटी की सेवा में कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशन का पैसा नहीं निकाला जा सकता है.

यदि नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा है तो पेंशन के पैसे का क्या होगा : EPFO Latest Update

अगर आपकी नौकरी को 9 साल 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो आप अपने EPS पेंशन ( EPS Pension Fund ) की रकम नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि 9 साल 6 महीने की सेवा 10 साल के बराबर मानी जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमों के मुताबिक अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में जीवन भर पेंशन मिलेगी, लेकिन आप रिटायरमेंट से पहले पेंशन का कुछ हिस्सा नहीं निकाल पाएंगे।

 

Employee Pension Scheme पेंशन का पैसा कब और कैसे निकालें

अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है तो आप फॉर्म 19 और 10सी जमा करके EPS पेंशन ( EPS Pension Fund ) की रकम को अपनी पीएफ राशि के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन, इसके लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ऑफिस में मैनुअली आवेदन करना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में पेंशन राशि निकालने की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है । कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) फॉर्म भरने के बाद उन्हें एंप्लॉयर यानी ईपीएफओ के ऑफिस में ही जमा करना होगा।

 

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